मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिया गया (Panchayat Election Guidelines) सभी कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारी पंचायत आम चुनाव से सम्बंधित दिशा-निर्देश (Panchayat Election Guidelines) में उल्लेख किया गया है कि,
Panchayat Election 2021: के लिए ईवीएम का प्रदर्शन एवं संचालित की जानकारी के सम्बंध में निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी एवं परिणाम मुखी बनाने हेतु मतदान के लिए आयोग द्वारा दी गई व्यवस्था से जन सामान्य जन प्रतिनिधि एवं अभ्यार्थियों को भलीभांति परिचित कराए जाने के सम्बंध में,
Panchayat आम चुनाव 2021: में जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से डाले जाएंगे वोट। पंच एवं सरपंच पद के लिए वोट मत पत्र पर सील लगाकर मत पेटी में वोट डाले जाएंगे । मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्दी हो सकती है जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही तारीख तय हो सकते हैं।
पंचायत आम निर्वाचन-2021 दिशा-निर्देश (Panchayat General Election Guidelines)
दिए गए आदेश में उल्लेखित किया गया है पंचायत आम निर्वाचन-2021 के लिये EVM का प्रदर्शन एवं संचालन की जानकारी, निर्वाचन प्रकिया को प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने हेतु मतदान के लिये आयोग द्वारा की गई व्यवस्थाओं से जन सामान्य, जनप्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों को भलीभाँति परिचित,
पंचायत आम निर्वाचन-2021 में दो पदों (जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य) के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से वोट डाले जायेंगे। तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए वोट, मतपत्र पर सील लगाकर मतपेटी में डाले जायेंगे।
जिले की पंचायतों की साधारण सभा की बैठकों में, हाट-बाजारों, मेलों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं आंगनबाड़ियों में पूर्ण जांच एवं परीक्षण के उपरांत अभिप्रमाणित EVM का विधिवत प्रदर्शन कराते हुये, उसकी कार्यप्रणाली एवं संचालन की प्रकिया भी विस्तारपूर्वक समझाई जाये।
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इस कार्यवाही के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया की उपस्थिति तथा कार्यवाही का अभिलेखीकरण भी सुनिश्चित किया जाए। 3 / कृपया पंचायत निर्वाचन में मतदान की प्रकिया का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक रूप से कराया जाए।
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